सारनाथ जुआ प्रकरण में तत्कालीन इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता को मिली बड़ी राहत, उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक

वाराणसी/प्रयागराज
सारनाथ जुआ प्रकरण में तत्कालीन इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता को मिली बड़ी राहत, उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक अधिवक्ता आशीष कुमार गुप्ता ने उच्च न्यायालय में रखी परमहंस गुप्ता का पक्ष
वाराणसी पूर्व में चर्चित महत्वपूर्ण प्रकरण सारनाथ थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में जुआ के लाखों रुपए लूटने
के मामले में तत्कालीन सारनाथ इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उच्च न्यायालय ने वाराणसी पुलिस को झटका दिया है दूसर वाराणसी पुलिस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सारनाथ थाना क्षेत्र में स्थित एक अपार्टमेंट में करोड़ों रुपए के हुए का मामला संज्ञान में लेते हुए 518 सन 2025 थाना सारनाथ में मुकदमा विभिन्न धाराओं में पंजीकृत कर मुकदमे में आरोपित एक पत्रकार को पहले ही जेल भेज चुकी थी तो वही दूसरे मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी परमहंस गुप्ता जी के विरुद्ध भी विवेचना प्रचलित थी और अधिकारियों के लगातार दबाव के कारण उनके भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमे में प्रथम सूचना रिपोर्टfir उच्च न्यायालय में चैलेंज करते हुए मुकदमे को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन प्रभावी निरीक्षक परमहंस गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है परमहंस गुप्ता की तरफ से इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आशीष कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा था आशीष कुमार गुप्ता की दलील से संतुष्ट न्यायालय ने परमहंस गुप्ता को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है
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