वाराणसी:- सड़क जाम कर बारात में नाचे तो बारातियों पर होगा मुक़दमा

वाराणसी:- सड़क जाम कर बारात में नाचे तो बारातियों पर होगा मुक़दमा
सड़क जाम कर बारात में नाचे तो बारातियों पर होगा मुक़दमा 
पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा सड़कों पर बारात निकलने के कारण हो रही यातायात समस्याओं के दृष्टिगत सुगम यातायात हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।
यातायात व्यवस्था में लगे यातायात/सिविल पुलिस के पुलिस कर्मियों की ड्यूटी रात्रि 11.00 बजे तक लगायी जाए । विशेष कर जिन स्थानों पर मैरेज हॉल/बारात घर स्थित है । 
थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी सायं 08.00 बजे से 11.00 बजे रात्रि तक स्वयं  भ्रमणशील रहकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करें ।
पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त भी रात्र में भ्रमणशील होकर यातायात व्यवस्था का पर्यवेक्षण करें । 
सड़को पर यदि कोई बारात निकाली जा रही है तो बारात के आयोजक व बैण्ड/डीजे वाले की यह जिम्मेदारी तय की जाये की उनके कुछ व्यक्ति रस्सा लेकर इस प्रकार चले की एक-तिहाई भाग से अधिक सड़क पर बारात न चले ताकि दो-तिहाई सड़क पर आम जनता के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे ।
बारात आयोजक द्वारा निर्देशों का पालन न करने व जाम की स्थिति उत्पन्न होने पर वीडियोग्राफी कराकर सम्बन्धित बारात के आयोजक व बैण्ड/डीजे वाले के विरूद्ध एफआईआर पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

मैरेज लॉन/बारात घर/बैंकेट हॉल होटल के मालिकों को निर्देशित किया जा की अपने मैरेज लॉन/होटल के बाहर सुचारू रूप से वाहन पार्क किये जाने हेतु अपने कम से कम 04 कर्मचारी नियुक्त करें ताकि बेतरतीव पार्किंग के कारण सड़क पर जाम न लगें ।
मैरेज लॉन/बारात घर/बैंकेट हॉल होटल में निर्धारित पार्किंग के स्थान पर वाहनों की पार्किंग करायी जाए अगर पार्किंग स्थल का प्रयोग किसी अन्य कार्य में लाया जा रहा है तो सम्बन्धित थाना प्रभारी उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

आज दिनांक 28.11.2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा शादी-विवाह में बारात निकलने के कारण सड़को पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है जिसके कारण आम जनमानस को अत्याधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उक्त समस्याओं के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु सभी पुलिस उपायुक्तों, अपर पुलिस उपायुक्तों व सहायक पुलिस आयुक्तों सहित सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है  ।

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