हरियाणा के नूंह में कर्फ्यू में आज 8 घंटे की ढील, हिंसा में क्षतिग्रस्त संपत्ति के मुआवजा के लिए ई-नुकसान मुआवजा पोर्टल शुरू
हरियाणा के नूंह में अधिकारियों ने नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने की अनुमति देने के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे से आठ घंटे के लिए कर्फ्यू हटा लिया। नूंह के जिला मजिस्ट्रेट धीरेंद्र खड़गटा ने जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत नया आदेश जारी किया।

हरियाणा के नूंह में अधिकारियों ने नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने की अनुमति देने के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे से आठ घंटे के लिए कर्फ्यू हटा लिया। नूंह के जिला मजिस्ट्रेट धीरेंद्र खड़गटा ने जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत नया आदेश जारी किया।
खडगटा ने कहा, दोपहर 3 बजे के बाद कर्फ्यू जारी रहेगा और आदेशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू नियमों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
खडगटा ने कहा कि, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, युवाओं को ऐसे प्लेटफार्मों का उपयोग करते समय सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अब तक ऐसे मामलों में 11 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, हरियाणा राज्य परिवहन की बसें सुचारू रूप से चल रही हैं, जिससे लोग अपने गंतव्य तक आराम से यात्रा कर रहे हैं। इस बीच, हरियाणा सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने के लिए एक ई-नुकसान मुआवजा पोर्टल स्थापित किया है जिनकी संपत्ति 31 जुलाई को हुई हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी।
खडगटा ने कहा, हिंसा से प्रभावित कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति के नुकसान के बारे में जानकारी यहां दे सकता है। यदि किसी को इस संबंध में कोई कठिनाई हो रही है, तो वे सहायता के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन और सत्यापन के बाद राज्य सरकार संपत्ति क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करेगी।
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