प्रहलाद गुप्ता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
लगभग चार वर्षो से जिला कारगर में है बंद, न्यायालय ने सुनाया है दस वर्ष की सजा

वाराणसी। दुराचार के मामले में लंबे समय से जिला कारगर में बन्द प्रहलाद गुप्ता उर्फ प्रहलाद मद्धेशिया को हाई कोर्ट से शुक्रवार राहत मिल गया। हाईकोर्ट ने प्रहलाद गुप्ता की जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया है। हाई कोर्ट में अधिवक्ता बृज किशोर पांडे ने प्रहलाद गुप्ता का पक्ष रखा।
ज्ञातव्य है कि दुराचार के मामले में प्रहलाद गुप्ता को जिला न्यायालय से दस वर्ष की सजा सुनाई है। उसी के क्रम में लगभग 4 वर्षों से जिला कारागार में बंद चल रहा है। उसपर लगभग एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है जिसमे जमानत पर रिहा किया गया है। प्रहलाद गुप्ता को जमानत मिल जाने से उसके परिवार में हर्षोल्लास का माहौल है।
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