सतुआ बाबा और महंत बालक दास को राहत, सात साल पुराने प्रतिकार यात्रा मामले में मिली जमानत

वाराणसी में सात साल पहले प्रतिकार यात्रा के दौरान हुई हिंसा और बवाल में आरोपी महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा और बालक दास को गुरुवार को जमानत मिल गई। एमपी/एमएलए कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर की। अदालत ने दोनों आरोपियों को 20 हजार के दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया। सात साल पुराने इस मामले में सतुआ बाबा और बालक दास को अदालत में पेश नहीं होनेके कारण फरार घोषित किया गया था।बुधवार को दोनों ने दोनों ने प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत में समर्पण किया था। अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि दी थी। दोनो महंत की तरफ से अधिवक्ता एसके द्विवेदी ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा और मामला शांति भंग का बताया।कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपियों की कोई विशेष सहभागिता नहीं है। विडियोग्राफी और फोटोग्राफी में भी कोई सहभागिता नहीं है। अन्य आरोपियों की जमानत हो गई है। ऐसे में इन आरोपियों की भी जमानत मंजूर की जाती है।
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