दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना होगा: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना दोनों को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र के विवादास्पद अध्यादेश पर गतिरोध तोड़ने के लिए एक सुझाव देते हुए यह बात कही, जिसने दिल्ली सरकार को अपने नौकरशाहों पर अधिक नियंत्रण देने के शीर्ष अदालत के फैसले को पलट दिया था।

दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना होगा: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना दोनों को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र के विवादास्पद अध्यादेश पर गतिरोध तोड़ने के लिए एक सुझाव देते हुए यह बात कही, जिसने दिल्ली सरकार को अपने नौकरशाहों पर अधिक नियंत्रण देने के शीर्ष अदालत के फैसले को पलट दिया था।

अदालत ने कहा, "हमारे पास गतिरोध तोड़ने के लिए एक सुझाव है। क्या एलजी और सीएम बैठ सकते हैं और एक सहमत उम्मीदवार दे सकते हैं? ताकि उस व्यक्ति को डीईआरसी (दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) के लिए नियुक्त किया जा सके।" उपराज्यपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि, उन्हें अदालत का सुझाव ठीक लगा है। 

अदालत ने आगे कहा कि, "आदर्श स्थिति यह है कि दोनों डीईआरसी चेयरपर्सन के लिए एक नाम पर सहमत हों। हम इसमें कदम नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ बैठें और इसे सुलझाएं।" अदालत ने यह सुझाव तब दिया जब आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि डीईआरसी "नेतृत्वविहीन" है।

सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि, केंद्र ने एक हलफनामा दायर किया है कि अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक आगामी संसद सत्र में पेश किया जाएगा। यह मामला अध्यादेश के एक खंड - डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति - से संबंधित है। अदालत पूरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें वह नोटिस जारी करेगी और मामले को संविधान पीठ को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करेगा।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow